बस्ती, जनवरी 8 -- बस्ती। हिन्दुस्तान संवाद फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम/एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत में व्यवसायी पुत्र राहुल मद्धेशिया के अपहरण के मामले में बुधवार को 13वें साक्षी लखनऊ निवासी रिटायर्ड सीओ प्रदीप कुमार मिश्र का बयान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए दर्ज हुआ। बचाव पक्ष ने जिरह भी की। जिरह पूर्ण नहीं हो सकी। कोर्ट ने 17 जनवरी की तारीख तय कर दी। राहुल मद्धेशिया के अपहरण की घटना के समय बस्ती जिले में शहर कोतवाल रहे राजेंद्र सिंह से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बचाव पक्ष ने 29 अक्तूबर को जिरह की थी जो पूरी नहीं हो पाई। अन्य साक्षी की उपस्थित के लिए तिथि तय की गई थी। अभियुक्त पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी भगोड़ा घोषित हैं। उनकी संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई भी की जा चुकी है। नोटिस जारी होने के बाद भी गवाह पेश नह...