अमरपाल हत्याकांड के आरोपी 16 साल बाद बरी
सुल्तानपुर, अगस्त 24 -- सुलतानपुर। दीवानी से मुकदमे की पैरवी से लौटे अधेड़ का अपहरण और ईंट से कूंचकर हत्या करने के 16 साल पुराने मामले में सात आरोपियों को न्यायाधीश स्वतंत्र प्रकाश ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। बचाव पक्ष से वकील संतोष पांडेय और राजकुमार सिंह ने आरोपियों की बेगुनाही का तर्क दिया। आरोप था कि आठ जनवरी 2010 की सुबह आरोपियों ने अमरपाल का अपहरण किया। उसे शराब पिलाया और ईंट से कूंचकर हत्या कर दी। जिसका शव अयोध्या जिले के हैदरगंज थाना के घोपा गांव में कुएं से बरामद हुआ था। सतहरी निवासी मृतक की पत्नी राजपति ने केस दर्ज कराया था जिसमें गांव के आरोपी सगे भाइयों राधेश्याम, राजेश यादव, राम आनंद, दुर्गा प्रसाद, पवन, सुक्कू और रामनाथ उर्फ नाटे पर चार्जशीट दाखिल हुई। आरोप साबित नहीं होने पर कोर्ट ने उन्हें निर्दोष करार दिया है।
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