सुल्तानपुर, फरवरी 13 -- सुलतानपुर। चांदा थाना क्षेत्र के साढ़ापुर निवासी अमन यादव के अपहरण और हत्या के मामले में जेल में बन्द आरोपी अजय यादव की जमानत अर्जी जिला जज सुनील कुमार ने निरस्त कर दी है। पीड़ित पक्ष के निजी अधिवक्ता रवि शुक्ल ने विरोध कर कहा कि बीते छह दिसम्बर की दर्दनाक घटना में आरोपी की संलिप्तता साबित है और वह जमानत का हकदार नहीं है। अरजो गांव से अपहरण कर अमन यादव की हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए शव गोमती नदी में फेंक दिया था।

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