रांची, अप्रैल 27 -- रांची, संवाददाता। पुलिस पर फायरिंग और अवैध हथियार रखने के मामले में आरोपी बॉबी साव उर्फ सिद्धार्थ साव की जमानत याचिका एटीएस मामले के विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने एक बार फिर खारिज कर दी। आरोपी 3 अगस्त 2023 से न्यायिक हिरासत में है। मामला एटीएस थाना कांड संख्या 09/2023 से संबंधित है। इससे पूर्व निचली अदालत ने 25 जनवरी 2024 और 19 अगस्त 2025 को खारिज की जा चुकी है। जबकि, झारखंड हाईकोर्ट से 17 फरवरी 2026 को राहत नहीं मिली थी। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने बताया कि आरोपी कुख्यात अमन साहू गैंग का सक्रिय सदस्य है और उसके इशारे पर पुलिस पर फायरिंग में इस्तेमाल हथियार बरामद किए गए थे। यह भी पढ़ें- टीपीसी के सदस्य प्रमोद गंझू को हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत

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