रांची, अप्रैल 1 -- रांची, विशेष संवाददाता। कुख्यात गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव की बहन मंजरी श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय एवं जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने बुधवार को याचिका खारिज की। मंजरी श्रीवास्तव ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत की मांग की थी। उसके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने अपने भाई अमन श्रीवास्तव को हवाला के माध्यम से किए गए पैसों के लेनदेन में सहयोग किया और संगठन के कार्यों में संलिप्त रहीं। एनआईए की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि अमन श्रीवास्तव द्वारा रंगदारी से वसूली गई रकम हवाला के जरिए अपने परिजनों के खातों में ट्रांसफर की गई। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि उक्त रकम भाई अभिक, बहन मंजरी तथा बहनोई चंद्र प्रकाश रानू के खातों में भेजी गई थ...
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