शिमला, अप्रैल 11 -- Himachal Pradesh News : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें हर्ष महाजन के राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका में प्रस्तावित गवाहों के नाम हटाने की मांग की गई थी। जस्टिस वीरेंद्र सिंह ने शुक्रवार को यह आदेश वर्ष 2024 की चुनाव याचिका के संदर्भ में पारित किया, जिसमें सिंघवी ने हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए महाजन के निर्वाचन को चुनौती दी थी। सिंघवी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 87(1) के तहत एक आवेदन दायर कर प्रतिवादी द्वारा सूचीबद्ध गवाहों के नाम काटने का अनुरोध किया था। उन्होंने तर्क दिया था कि कई गवाहों, विशेष रूप से क्रम संख्या 2 से 14 तक के नामों को शामिल करना अनावश्यक और अस्पष्ट है, जिसका एकमात्र उद्देश्य कार्य...