नई दिल्ली, जून 30 -- कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को कथित धमकीपूर्ण भाषण मामले में आवाज का नमूना (वॉयस सैंपल) देने के लिए पुलिस के समन को चुनौती वाली याचिका दूसरी पीठ को सौंपने का निर्देश दिया। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने समन को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की अदालत ने पुलिस के नोटिस पर रोक लगाने संबंधी अंतरिम आदेश के अनुरोध पर कोई आदेश पारित नहीं किया। याचिका को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा ताकि इसे किसी दूसरी पीठ को सौंपा जा सके। न्यायमूर्ति घोष ने पाया कि इसी तरह का एक मामला हाईकोर्ट की एक अन्य पीठ के समक्ष लंबित है, जिसके बाद उन्होंने यह निर्देश दिया। यह भी पढ़ें- ममता गुट टीएमसी की याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं कथित धमकीपूर्ण भाषण से जुड़े मुख्य मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ के समक्ष ज...