नई दिल्ली, जून 11 -- कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के चयन को लेकर हस्ताक्षर जालसाजी मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से गुरुवार को अंतरिम राहत प्रदान की। न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने तीन सप्ताह के लिए अंतरिम संरक्षण देते हुए बनर्जी को निर्देश दिया कि वह मामले में पूछताछ के लिए गुरुवार शाम छह बजे तक कोलकाता स्थित सीआईडी मुख्यालय भवानी भवन में उपस्थित हों। बनर्जी के वकील ने अदालत को बताया कि सांसद दिल्ली से कोलकाता लौट रहे हैं और उनका शाम करीब चार बजे पहुंचने का कार्यक्रम है। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। यह भी पढ़ें- अभिषेक बनर्जी को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम राहत यह भी पढ़ें- गिरफ्तार मत करना... TMC में घमासान के बीच ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को कोर्ट से बड़ी राहत...