नई दिल्ली, जुलाई 30 -- कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर के सिलसिले में 6 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई तक कोई सख्त कार्रवाई न करें। मामले की सुनवाई जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने की। पीठ ने भवानीपुर पुलिस थाना, कालीतला पुलिस थाना और बिष्णुपुर पुलिस थाना में दर्ज एफआईआर के संबंध में अंतरिम निर्देश जारी किया। कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अब तक दर्ज सभी एफआईआर की जानकारी वाली एक सूची उपलब्ध कराएं। सुनवाई के दौरान, राज्य की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने तर्क दिया कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी और याचिकाकर्ता को पूरी सुरक्षा नहीं दी जा सकती। यह भी पढ़ें- अभिषेक बनर्जी ने विदेश जान...