नई दिल्ली, अगस्त 3 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा कि वह टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत मांगने वाली अर्जी पर एक हफ्ते के अंदर सुनवाई करे। बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने जस्टिस सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ को बताया कि इस अर्जी में हाईकोर्ट के उस आदेश में बदलाव की मांग की गई है जिसके तहत टीएमसी सांसद को मेडिकल वजहों से यात्रा करने की इजाजत दी गई थी। पीठ ने कहा कि मेडिकल इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत मांगने वाली अर्जी हाईकोर्ट में लंबित है। ऐसा लगता है कि अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई है। इसलिए, हम हाईकोर्ट से उस अर्जी पर गौर करने का अनुरोध करते हैं। बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी में हाईकोर्ट की एकल जज पी...