बस्ती, फरवरी 4 -- बस्ती। विधानसभा निर्वाचक नामावली के प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के बाद जिन मतदाताओं का नाम 2003 की सूची से मैप नहीं हुआ है। ऐसे मतदाताओं को निर्वाचन कार्यालय की ओर से नोटिस जारी किया है। उन्हें निर्वाचक व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष सुनवाई के दौरान प्रस्तुत होकर स्वयं के मतदाता होने का साक्ष्य देना है। साक्ष्य के लिए 13 प्रपत्र निर्धारित किए गए हैं। इस संबंध में सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी को दिए निर्देश में एसीईओ ने कहा कि आयोग का उद्देश्य कोई मतदाता नहीं छूटे। इसके लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम-18 के तहत पुनरीक्षण प्रक्रिया को सरल, सुलभ और समावेशी बनाने तथा मतदाताओं को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए सुनवाई प्रक्रिया म...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.