अभिलेखों में गड़बड़ी के आरोपी कानूनगो को जमानत नहीं
प्रतापगढ़ - कुंडा, अप्रैल 27 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। एडीजे राजीव रंजन की कोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोपी कोहंड़ौर के नरहरपुर गांव में रहने वाले राजस्व निरीक्षक राहुल सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय राज्य की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी ने दलीलों से बताया कि आरोपी ने सदर तहसील के सिटी क्षेत्र में तैनाती के समय जमीन की वसीयत के अभिलेखों में गड़बड़ी की थी। मामले की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कोर्ट ने एडीजीसी की दलीलों को सुनकर आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। यह भी पढ़ें- नाबालिग के अपहरण में दोषी की जमानत अर्जी खारिज
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