रामपुर, अप्रैल 20 -- रामपुर। धोखाधड़ी में सात साल की सजा काट रहे सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से मिली सजा से अभियोजन पक्ष संतुष्ट नहीं है। अभियोजन की ओर से इस मामले में सजा बढ़वाने के लिए एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की हुई है, जिसमें सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई है। इस केस में अब पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां का पक्ष भी अदालत सुनेगी। मालूम हो कि एमपी-एमलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को इस मामले में फैसला सुनाते हुए आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को दोषी करार दिया था। यह भी पढ़ें- सपा नेता आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका, अपील खारिज कोर्ट ने आजम और अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही दोनों पर 50...
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