देवघर, जनवरी 30 -- देवघर। देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सह पोक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने पूरी सुनवाई के बाद दुष्कर्म के प्रयास से संबंधित एक मामले में अभियुक्त को दोषी पाकर सजा सुनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पोक्सो केस नंबर 37/ 2024 के इस मामले में जसीडीह थाना अंतर्गत भोक्ताडीह ग्राम निवासी सूर्य कुमार भोक्ता को भारतीय दंड विधान की धारा 376/511 द(दुष्कर्म के प्रयास से संबंधित) के तहत दोषी पाया गया एवं छह वर्ष सश्रम कैद की सजा सहित Rs.10,000/- जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह जुर्माना राशि पीड़िता को दी जाएगी। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को एक साल सश्रम कैद की सजा अलग से भोगनी होगी। अभियुक्त को भादवि की धारा 506 के तहत भी दोषी पाया गया एवं एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। प्राप्त जानकारी क...
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