अभियुक्त को चार वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माना
देवघर, जून 5 -- देवघर प्रतिनिधि नाबालिग की फोटो वायरल करने से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय- सह- पोक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश आरके सिन्हा की अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाकर सजा सुनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पोक्सो कांड संख्या 64/2025 के इस मामले में गिरीडीह जिला अंतर्गत परोसती हीरोडीह ग्राम निवासी सिकंदर सिंह को आईटी एक्ट की धारा 67 बी के तहत चार वर्ष सश्रम कारावास सहितRs.50,000/- जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास का दंड भोगना होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 के तहत अभियुक्त को दो वर्षों की कैद सहित पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त कारावास का दंड भोगना ...
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