चित्रकूट, मार्च 12 -- चित्रकूट, संवाददाता। प्रदेश सरकार ने नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के खातों में सहायता राशि उपलब्ध कराई है। इसके साथ ही संबंधित विद्यालयों को फीस प्रतिपूर्ति के तौर पर भी शासन ने उनके खातों में पैसा भेजा है। बीएसए बीके शर्मा ने बताया कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जनपद में संचालित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में 494 बच्चों का दाखिला कराया गया था। इन बच्चों के प्रत्येक अभिभावक के खाते में पांच-पांच हजार रुपये की धनराशि भेजी गई है। इस तरह कुल वित्तीय सहायता के तौर पर 24 लाख 70 हजार रुपये की धनराशि अभिभावकों के खातों में पहुंची है। बीएसए ने बताया कि इसी तरह जनपद में संचालित मान्यता प्राप्त निजी...
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