नई दिल्ली, अप्रैल 22 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। अभिनेत्री नुसरत जहां को साकेत जिला अदालत से बड़ी राहत मिली है। कथित धोखाधड़ी के मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश पर सत्र अदालत ने फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही फिल्म निर्माता देबाशीष दास गुप्ता को भी इस आदेश से राहत मिली है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह की अदालत ने आठ अप्रैल को मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा दिए गए उस आदेश पर अंतरिम रोक लगाई, जिसमें बदरपुर थाने के एसएचओ को दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। यह आदेश एक निजी कंपनी की शिकायत पर पारित हुआ था। यह भी पढ़ें- आवास धोखाधड़ी मामले में अभिनेत्री नुसरत ईडी के समक्ष पेश मामले के अनुसार, जेनिथ मीडिया स्कोप प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने आठ जून 2023 को हुए एक समझौते के तहत फिल्म...