अभिनेता दर्शन की याचिका पर कर्नाटक को नोटिस
नई दिल्ली, मई 4 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रेणुकास्वामी हत्याकांड में गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेता दर्शन की याचिका पर कर्नाटक सरकार से रिपोर्ट मांगी। याचिका में आरोप लगाया गया कि उन्हें जेल में भोजन जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने अभिनेता की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। दर्शन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि अभिनेता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है क्योंकि अदालत ने यह टिप्पणी की थी कि जेल में उन्हें पांच सितारा सुविधाएं नहीं दी जाएं। याचिकाकर्ता ने कहा कि अदालत के निर्देश के कारण मुझे बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं। रोहतगी ने बताया कि अभिनेता को एक पृथक जेल की कोठरी में रखा गया है, जहां न तो बिजली है और न ही उन्हे...
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