नई दिल्ली, अक्टूबर 15 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में होने वाले 'तिरंगा मार्च' पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि वह प्रोटेस्ट को संभलाने और नियंत्रित करने के लिए हर जरूरी कदम (ऐक्शन) उठाएगी। कोर्ट ने पुलिस के इस आश्ववासन को रिकॉर्ड में ले लिया। कनॉट प्लेस के एक दुकानदार ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इसी पर सुनवाई के दौरा यह आदेश जारी किया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से बार-बार कहा कि प्रोटेस्ट को रोकने का आदेश दिया जाए जिसपर बेंच ने कहा कि जिद मत कीजिए, हमने आदेश पारित कर दिया है। यह भी पढ़ें- CJP के तिरंगा मार्च को AAP का समर्थन, कनॉट प्लेस की सड़कों पर उतरेंगे कॉकरोचत्योहारों का...