नई दिल्ली, अगस्त 31 -- बिहार के न्यायिक अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। पटना हाईकोर्ट ने उनकी सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की दिशा में पहल की है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत सरकार और अन्य के मामले में जिला न्यायपालिका के न्यायिक पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाए जाने के संबंध में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया है। पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सुधीर सिंह की अध्यक्षता में 18 अगस्त को पूर्ण न्यायालय की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। इसी निर्णय के अनुपालन में हाईकोर्ट के महानिबंधक ने सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजा। इसमें पूर्ण न्यायालय के निर्णय से अवगत कराया। साथ ही आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया है।मकसद, न्यायिक ...