बलिया, मार्च 31 -- बलिया, संवाददाता। करीब 31 मामलों में पुलिस अब एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। यह सभी ऐसे प्रकरण है जिनमें कानून के तहत केवल परिवाद (सीधे अदालत में शिकायत) करने का प्राविधान है। कुछ मामलों में सम्बधित विभाग के अधिकृत व्यक्ति की जांच रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। हाल के दिनों में हाईकोर्ट ने कुछ मामलों को लेकर टिप्पणी की थी। इसके बाद डीजीपी ने पत्र भेजकर पुलिस अधिकारियों को मुकदमा दर्ज नहीं होने वाले मामलों की सूची उपलब्ध कराया है। सूत्रों की मानें तो कई बार पुलिस बिना कानूनी प्रावधान के ही एफआईआर दर्ज कर लेती है। इससे आरोपी को कोर्ट में फायदा मिल जाता है और पूरी जांच कमजोर पड़ जाती है। इस तरह की गलती को गंभीर मानते हुए डीजीपी ने निर्देश दिया है कि पहले यह जांच कर लिया जाय कि प्रकरण में मुकदमा दर्ज करना उचित है कि नह...
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