छपरा, मई 9 -- दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत कोर्ट के चक्कर से मिलेगी मुक्ति एडीजी ट्रैफिक ने सीनियर एसपी और यातायात डीएसपी को पत्र के माध्यम निर्देश दिया छपरा, हमारे संवाददाता । सड़क दुर्घटनाओं में जब्त होने वाले वाहनों के मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। अब दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को छुड़ाने के लिए लोगों को कोर्ट के लंबे चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

नए आदेश के अनुसार यातायात के अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी सुधांशु कुमार ने सीनियर एसपी और ट्रैफिक डीएसपी को इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त वाहन की एमवीआई रिपोर्ट आने के 24 घंटे के भीतर संबंधित थाना पुलिस वाहन को मुक्त करेगी। जारी निर्देश में कहा गया है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 136 के तहत दुर्घटना में जप्त किए गए वाहनों के मामले में...