नई दिल्ली, फरवरी 20 -- दिल्ली में अवैध रूप से खोदे गए बोरवेलों के खिलाफ NGT (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने एकबार फिर कड़ा रूख अपनाया है और मॉडल टाउन के SDM (सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट) को इस बारे में सख्त निर्देश जारी किए हैं। ट्रिब्यूनल ने SDM को रोहिणी और शक्ति नगर जैसे क्षेत्रों में चल रहे अवैध बोरवेलों को दो सप्ताह के भीतर ठीक से सील करने का निर्देश दिया है। इस दौरान ट्रिब्यूनल ने इन बोरवेलों से न केवल सबमर्सिबल पंप हटाने के लिए कहा है, बल्कि दो सप्ताह के अंदर उन्हें कंक्रीट भरकर पूरी तरह से बंद करने का निर्देश भी दिया है। NGT ने यह सख्त निर्देश 20 फरवरी को रोहिणी और शक्ति नगर इलाकों में बोरवेल के कथित गैर-कानूनी संचालन के संबंध में फाइल की गई एक एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए दिया गया था। यह केस मूल रूप से दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण स...