अब सीओ की रिपोर्ट के बाद ही होगी जमीन की रजिस्ट्री
कटिहार, जुलाई 17 -- कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जमीन खरीदने वाले लोगों के लिए अब राहत और सतर्कता दोनों साथ आएंगी। बिहार सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए ऐसी व्यवस्था लागू कर दी है, जिससे फर्जी दस्तावेजों, विवादित जमीन की बिक्री और भू-माफियाओं के खेल पर प्रभावी अंकुश लगाने की उम्मीद है। नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी रैयती जमीन की रजिस्ट्री से पहले संबंधित अंचल कार्यालय से भूमि का सत्यापन अनिवार्य होगा। यह भी पढ़ें- सीओ की रिपोर्ट पर जमाबंदी रद्द नहीं कर सकती सरकार, पटना हाईकोर्ट का अहम फैसलाभूमि सत्यापन की प्रक्रिया अंचलाधिकारी (सीओ) या उनके द्वारा अधिकृत राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट के बिना अब निबंधन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकेगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद जमीन खरीदने वाले व्यक्ति को पहले ही यह स्पष्ट जानकार...
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