पीलीभीत, अगस्त 8 -- पीलीभीत। जमानत के लिए न्यायालयों में दाखिल किया जाने वाला जमानतियों के घोषणा-पत्र का प्रारूप अब बदल जाएगा। उच्च न्यायालय के आदेश पर जनपद न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने संशोधित प्रारूप जारी करते हुए उसका उपयोग किए जाने का आदेश दिया है। पत्र में कहा गया है कि संशोधित प्रारूप के क्लाज पांच के तहत उन मामलों का विवरण दिया जाना है जिनमें व्यक्ति ने जमानत ली है। जिसमें वर्तमान मामला भी शामिल हो। साथ ही घोषणा पत्र में यह बात शामिल नहीं होना चाहिए कि जमानतदार किसी अन्य आरोपी के लिए जमानत नहीं देगा, सिवाय उस स्थिति के जब मूल्यांकन या क्षमता की कमी के कारण उसकी जमानत पर्याप्त न हो। सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों और समस्त बार एसोसिएशन को नया प्रारूप इस्तेमाल करने का आदेश दिया गया है।

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