नई दिल्ली, अगस्त 18 -- अपने सख्त अंदाज की वजह से चर्चा में आए IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे को हाईकोर्ट से झटका लगा है। तुकाराम मुंढे की अगुवाई में होटलों, रेस्टोरेंट्स क्विक-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ चलाए जा रहे बड़े अभियान के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) को तगड़ी फटकार लगाई है। पुणे की एक मिठाई दुकान को 34 दिनों तक जबरन बंद रखने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए HC ने एफडीए के निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने एफडीए को 30 दिनों के अंदर दुकान मालिक को 5 लाख रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया है। इससे पहले पुणे के वडगांव शेरी स्थित 'गुरुनानक डेरी एंड स्वीट्स' ने कोर्ट को बताया कि री इंसपेक्शन रिपोर्ट में 36 में से 35 अंक यानी 98 फीसदी कंप्लायंस मिलने के बाद भी उनकी दुकान को 34 दिनों तक बंद रख...