अब महीने में इन दो दिन नहीं लगेगी अदालत, दिल्ली हाई कोर्ट ने बदला अपना फैसला
नई दिल्ली, जुलाई 17 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि वह हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को कोर्ट लगाने के अपने पिछले फैसले को फिलहाल टाल रहा है। इस बारे में हाईकोर्ट प्रशासन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें हाई कोर्ट प्रशासन ने कहा कि चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय द्वारा बनाई गई एक कमेटी इस मुद्दे को देखेगी। नोटिफिकेशन में बताया गया कि, 'माननीय पूर्ण बेंच ने 9 जुलाई 2026 को हुई अपनी बैठक में यह तय किया है कि माननीय फुल कोर्ट का 22 दिसम्बर 2025 का पिछला फैसला टाल दिया जाए, जिसमें हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को इस कोर्ट के लिए कोर्ट सिटिंग-डे घोषित किया गया था।' यह भी पढ़ें- सोमनाथ भारती की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार SC,हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती15 जनवरी को लागू हुआ था फैसला हा...
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