पटना, जून 10 -- खान ग्लोबल इंस्टीच्यूट कैंपस में फायरिंग के बाद कानूनी चक्कर में फंसे खान सर ने अब पटना हाईकोर्ट का रुख किया है। खान सर ने पटना हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर अपने ऊपर दर्ज एफआईआऱ को रद्द करने की गुहार अदालत से लगाई है। खान सर की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई है। अदालत ने इस मामले में बिहार सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने बिहार की सम्राट चौधरी सरकार से 4 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। बताया जा रहा है कि खान सर की तरफ से जो याचिका पटना उच्च न्यायालय में लगाई गई है उसमें अदालत से गुहार लगाई गई है कि वो खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर को फिर से खोलने की अनुमति दें और एफआईआर को रद्द करने का आदेश जारी करें। इधर खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर पटना के कोर्ट में पहले से ही सुनवाई चल रही है। सोमवार को अदालत में...