गोरखपुर, अप्रैल 30 -- गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार की फसल बीमा योजनाओं में नए नियम लागू किए गए हैं ताकि किसानों को भुगतान अधिक सरल और पारदर्शी मिल सके। अब किसान को प्रति मौसम 100 रुपये से कम की क्षतिपूर्ति तुरंत नहीं दी जाएगी। इस राशि को जोड़कर रखा जाएगा और जब कुल रकम 100 रुपये से अधिक हो जाएगी, तभी एक साथ भुगतान किया जाएगा। यह जानकारी उप कृषि निदेशक धनंजय सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि किसानों को उनकी राशि की जानकारी एसएमएस और एनसीआईपी पोर्टल के जरिए मिलती रहेगी। क्षतिपूर्ति दो चरणों में दी जाएगी। पहले चरण में नुकसान (जोखिम) के आधार पर भुगतान होगा, जबकि दूसरे चरण में फसल की अंतिम उपज के आधार पर बाकी राशि दी जाएगी। यह भी पढ़ें- रबी के लिए फसल सहायता योजना के आवेदन में सात तक सुधार का मौका इसके अलावा, एक किसान क...
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