लखनऊ, अप्रैल 13 -- प्रॉपर्टी डीलरों की अनरजिस्टर्ड हाउसिंग परियोजनाओं में फंसे खरीदारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने अपनी शिकायत व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए अब ऐसे प्रोजेक्ट्स के खिलाफ भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा शुरू कर दी है। इससे पहले केवल रजिस्टर्ड परियोजनाओं के खरीदार ही आसानी से शिकायत कर पाते थे, जबकि अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स के पीड़ितों के पास कोई स्पष्ट मंच नहीं था। नई व्यवस्था के तहत अब खरीदार सीधे रेरा की वेबसाइट पर जाकर अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें परियोजना और प्रमोटर से जुड़ी विस्तृत जानकारी देनी होगी। यह भी पढ़ें- अपंजीकृत परियोजनाओं के फ्लैट खरीदार शिकायत दर्ज करा सकते हैं इसमें बिल्डर का नाम, संपर्क विवरण, साझेदारों, ड...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.