बागपत, अप्रैल 7 -- बागपत। अब वाहन चालकों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाना पहले जैसा आसान नहीं रहा। परिवहन विभाग ने नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया है। यानि अगर आपके वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है, तो अब प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। जिले में संचालित प्रदूषण जांच केंद्रों पर वाहन की जांच के बाद ही प्रमाण पत्र दिया जाता है। पहले जहां वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीपी के आधार पर प्रमाण पत्र जारी हो जाता था, वहीं अब प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार, जांच के दौरान वाहन की नंबर प्लेट की फोटो भी ली जाएगी। यदि नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी, तो पोर्टल से प्रमाण पत्र जारी ही नहीं किया जा सकेगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में सभी प्रदूषण ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.