बरेली, अगस्त 31 -- बरेली। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में वधु को 64 हज़ार रुपये सहायता राशि देने का प्रावधान है। इसके आवंटन के तरीके में बदलाव किया गया है। पहले यह राशि वधु के खाते में डीबीटी के माध्यम से जाती थी। अब यह आधार पीएफएमएस के जरिये भेजी जाएगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर ने नगर आयुक्त, सभी बीडीओ, कैंट बोर्ड, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को पत्र भेजकर संशोधित शासनादेश की जानकारी दी है। संबंधित अधिकारियों से वधु के बैंक खाते में एनपीसीआई मैपिंग कराने के लिए सूचित करने को कहा है।

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