सीवान, दिसम्बर 16 -- सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। सीवान नगर परिषद क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए एक अहम बदलाव लागू किया गया है। अब नगर परिषद के तहत आने वाले सभी होल्डिंग धारकों को आवास शुल्क यानि कि होल्डिंग टैक्स के साथ-साथ सफाई का उपभोक्ता शुल्क भी अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। इस निर्णय का उद्देश्य शहर की साफ-सफाई व्यवस्था को मजबूत करना व नगर परिषद की स्वच्छता सेवाओं को नियमित व बेहतर बनाना है। इस व्यवस्था के तहत नगर परिषद क्षेत्र के 36 हजार होल्डिंगधारियों को अब होल्डिंग टैक्स के साथ कचरा शुल्क भी देना पड़ेगा। होल्डिंगधारियों के साथ ही नगर परिषद की मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद व सभी वार्ड पार्षदों को भी कचरा शुल्क के रूप में 360 रुपये यूजर शुल्क यानि कि उपभोक्ता शुल्क जमा करना होगा। बताया जा रहा कि इस संदर्भ में 2017 में सरकार द...
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