देहरादून, मई 17 -- देहरादून के सेलाकुई और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में कर्मचारियों की वेतन बढ़ाने की मांग, विरोध प्रदर्शन और पत्थरबाजी की घटनाओं के कारण प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से BNSS की धारा-163 लागू कर दी है। इस आदेश के तहत हथियार ले जाने, पत्थर इकट्ठा करने, बिना अनुमति के रैलियां करने, लाउडस्पीकर बजाने और 5 या उससे अधिक लोगों के जमा होने पर पूरी तरह रोक है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि मजदूरों के बढ़ते असंतोष, विरोध प्रदर्शनों और हाल की पत्थरबाजी की घटनाओं को देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेलाकुई और सिडकु...