लखनऊ, अगस्त 10 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दो अहम राहत दी है। अवकाश यात्रा सुविधा (एलटीसी) के नियमों में बदलाव करते हुए 15 दिन के अर्जित अवकाश की बाध्यता खत्म कर दी गई है। अब एलटीसी के दौरान स्वीकृत अधिकतम 10 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा भी मंजूर कर दी गई है। वेतन समिति की सिफारिशों पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति के फैसले के मुताबिक वित्त विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है यानी, एलटीसी के लाभ के लिए अब कर्मचारियों को कम से कम 15 दिन का अर्जित अवकाश लेने की बाध्यता खत्म कर दी गई है।

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