अब दवा दुकान से नहीं खरीद पाएंगे मन मर्जी का सिरप, दिखानी होगी डॉक्टर की पर्ची; सरकार ने बदले नियम
नई दिल्ली, जून 16 -- देशभर में खांसी की दवाई यानी कफ सिरप और दूसरे औषधीय सिरप को लेकर सरकार ने एक बड़ा बदलाव कर दिया है। अब आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाकर बिना डॉक्टर की पर्ची के सीधे कफ सिरप नहीं खरीद पाएंगे। केंद्र सरकार ने इसके 'ओवर-द-काउंटर' यानी बिना प्रिसक्रिप्शन के बेचे जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में एक बड़ा संशोधन करते हुए नए नियमों को लागू कर दिया है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्र सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस बदलाव को मंजूरी दी है। यह भी पढ़ें- कफ सिरप तस्करी; मास्टरमाइंड शुभम और पिता भोला पर शिकंजा, चार्जशीट दाखिलशेड्यूल K से बाहर हुआ 'सिरप' ड्रग्स रूल...
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