संजीव वर्मा., जून 13 -- गाजियाबाद में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे स्विमिंग पूल, जिम और खेल अकादमियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ के निर्देश पर ऐसे संस्थानों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने जिमों में सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। अब सभी जिम ट्रेनरों को अपना पहचान पत्र (आईकार्ड) साथ रखना अनिवार्य होगा। साथ ही हर ट्रेनर का सत्यापन कराया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज न हो। प्रशासन ने साफ किया है कि नाम बदलकर या गलत पहचान के आधार पर ट्रेनर के रूप में काम करने वालों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगले तीन दिन में सभी जिम और स्विमिंग पूल संचालकों को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। यह भी पढ़ें- 3500 करोड़ रु...