फरीदाबाद, जुलाई 14 -- फरीदाबाद, सरसमल। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा ट्रिब्यूनल ने नागरिकों के लिए ऑनलाइन अपील फाइलिंग सिस्टम शुरू कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब लोग घर बैठे पोर्टल के माध्यम से अपील दर्ज कर सकेंगे। इससे प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बनेगी तथा समय और खर्च दोनों की बचत होगी। जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन), एफएमडीए फरीदाबाद के अनुसार, हरियाणा अनुसूचित सड़कें तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम, 1963 के तहत अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ जिला नगर योजनाकार द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाती है। इसके लिए निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना, हरियाणा ने संबंधित अधिकारियों को अधिकृत कर रखा है।

अपील दाखिल करने की प्रक्रिया ऐसी कार्रवाई से प्रभावित व्यक्तियों को ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील करने का कानूनी अधिकार प्राप्त ह...