मथुरा, जनवरी 2 -- जनपद में अब ग्राम पंचायत क्षेत्रों में बिना अनुमति कॉलोनी काटना कॉलोनाइजरों को मंहगा पड़ेगा। इसके लिए कॉलोनाइजरों को एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर उनको भारी जुर्माना भरना होगा। यह आदेश जिलाधिकारी चंद्र पाल सिंह ने जारी किए हैं। जमीनों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के चलते अब बिल्डर व कॉलोनाइजर ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जा रहे हैं। कम दामों पर गरीब किसानों से जमीन खरीदकर उस पर कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं और फिर वर्ग गज के हिसाब से लाखों रुपये में प्लॉट बेचे जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन कॉलोनियों में न तो सड़क, न सीवेज, न जल निकासी और न ही कूड़ा प्रबंधन जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी धनंजय जायसवाल ने बताया कि सभी ग्राम पंचायतों को स्...
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