पटना, जुलाई 21 -- बिहार में अब खेती की जमीन को कन्वर्ट कराए बिना ही उसका कमर्शियल इस्तेमाल कर सकेंगे। सम्राट चौधरी सरकार ने मंगलवार को इस संबंध में नया बिल (विधेयक) पेश किया, जिसे सदन से पारित कर दिया गया है। नए बिल में यह प्रावधान किया गया है कि किसानों को कृषि भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने के लिए उसके स्वरूप में बदलाव नहीं कराना होगा। इससे उन्हें कागजी कार्यवाही के साथ-साथ खर्चीले कन्वर्जन की प्रक्रिया से मुक्ति मिल जाएगी। राज्यपाल की मुहर लगने के बाद यह विधेयक कानून के रूप में अस्तित्व में आ जाएगा। फिर अधिसूचना जारी होने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। बिहार विधानसभा से मंगलवार को बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) विधेयक, 2026 पारित हो गया। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह बिल साल 2010 में बने...