अयोध्या, मार्च 17 -- बीकापुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न वितरण के बाद बचने वाले खाली बोरों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार जनपद के सभी उचित दर विक्रेताओं को अब वितरण के बाद खाली होने वाले बोरों को सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। आगामी रबी विपणन वर्ष 2026-27 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना के तहत किसानों से गेहूं खरीद के सुचारु संचालन के लिए इन बोरों का उपयोग किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी बृजेश मिश्रा ने सभी पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में राशन विक्रेताओं को स्पष्ट रूप से अवगत कराएं कि खाली बोरों को न तो बेचा जाएगा और न ही किसी अन्य को दिया जाएगा।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.