अब खनन माफिया की खैर नहीं: बिहार खनिज नियमावली 2026 में 5 लाख तक जुर्माने का नियम
पटना, मई 17 -- बिहार में बालू-पत्थर के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक के लिए कड़े प्रावधान लागू कर दिये गये हैं। पट्टाधारी द्वारा वाहन पर वैध चालान से अधिक मात्रा में बालू या पत्थर लादने की स्थिति में अब पहली बार ऐसे प्रत्येक वाहन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा। एक माह के अंदर जुर्माना का भुगतान नहीं करने या एक से अधिक बार उल्लंघन होने पर खनन पट्टा को तीन माह तक के लिए निलंबित भी किया जा सकता है। इसके बाद भी उल्लंघन बरकरार रहा तो जिला समाहर्ता (डीएम) के स्तर पर स्पष्टीकरण लेकर स्थायी रूप से खनन पट्टा रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी। खान एवं भूतत्व विभाग की ओर से हाल ही में अधिसूचित बिहार खनिज संशोधन (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2026 में ये प्रावधान किए गए हैं। संशोधित नियमावली के मुताबिक, लघु खनि...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.