अब उम्र की बंदिश नहीं, किसी भी उम्र में कर सकेंगे LLB; बार काउंसिल का फैसला
नई दिल्ली, नवम्बर 7 -- कानून की पढ़ाई करने का सपना देखने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अगर आप 20 साल के पार हो चुके हैं या उम्र के किसी ऐसे पड़ाव पर हैं, जहां आपको लगता है कि अब एलएलबी की पढ़ाई शुरू करना संभव नहीं होगा, तो आपके लिए रास्ता खुल गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने तीन साल और पांच साल के एलएलबी कोर्स में दाखिले के लिए लागू अधिकतम उम्र सीमा को वापस लेने का फैसला किया है। यानी अब उम्र की बंदिश के चलते किसी योग्य उम्मीदवार को कानून की पढ़ाई से बाहर नहीं होना पड़ेगा। बार काउंसिल ने यह जानकारी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दी।सुप्रीम कोर्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या बताया? लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने बार काउंसिल की ओर...
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