बगहा, सितम्बर 11 -- बेतिया। बिहार में पेपरलेस निबंधन व्यवस्था लागू होने के बाद अब अर्हता पूरी करने वाले आम व्यक्ति भी सेवा प्रदाता के रूप में कार्य कर सकेंगे।

निबंधन महानिरीक्षक का निर्देश निबंधन महानिरीक्षक कृष्ण चन्द्र गुप्ता ने सभी समाहत्र्ता-सह-जिला निबंधकों को पत्र भेजकर नियमावली के तहत योग्य इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करने का निर्देश दिया है। विभाग का मानना है कि राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में 17 अगस्त से पेपरलेस निबंधन प्रणाली पूर्णत: लागू की जा चुकी है। आम लोगों को निबंधन से संबंधित कार्यों में सुगम और त्वरित सहयोग उपलब्ध कराने के लिए बिहार स्टाम्प (सेवा प्रदाता अनुज्ञप्ति एवं ई-स्टाम्प की आपूर्ति) नियमावली, 2026 के तहत सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया है। इससे लोगों को सुविधा होगी।

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