देवघर, मार्च 24 -- देवघर। जिले में अपराध से प्रभावित लोगों को अब मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया और अधिक संवेदनशील व प्रभावी बनाने की दिशा में पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि हर आपराधिक मामले में पीड़ित या आश्रितों को झारखंड पीड़ित प्रतिकर योजना 2016 की जानकारी देना अनिवार्य किया जाए। साथ ही उन्हें मुआवजा प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया में हरसंभव सहायता भी प्रदान की जाए। यह निर्देश राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आलोक में जारी किया गया है। प्रशासन का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र पीड़ित आर्थिक सहायता से वंचित न रहे और उसे समय पर राहत मिल सके।हर पीड़ित को मिलेगी अधिकार की जानकारी : एसपी ने स्पष्ट कहा है कि अक्सर देखा जाता है कि पीड़ितों क...
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