रामपुर, नवम्बर 25 -- सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में सात साल की सजा से दंडित किए गए सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला की अपील पर मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन की ओर से कोर्ट में स्थगन प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन के स्थगन प्रार्थना पत्र के चलते सुनवाई टल गई। अब कोर्ट ने सुनवाई के लिए पांच दिसंबर की तारीख दी है। भाजपा नेता एवं वर्तमान शहर विधायक आकाश सक्सेना ने छह दिसंबर 2019 को सिविल लाइंस कोतवाली में सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों से दो पैनकार्ड बनवाए हैं। आरोप है कि आजम खां के इशारे पर दोनों ही पैनकार्ड का अब्दुल्ला ने समय-समय पर इस्तेमाल भी किया है। इस केस का ट्रायल एमपी-एमएलए मजिस्ट...
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