अबोध की गैर इरादतन हत्या में पिता को सात साल कैद
हरदोई, मई 27 -- हरदोई। नशे में पत्नी से मारपीट और अबोध बच्ची की गैर इरादतन हत्या से संबंधित मुकदमे में अपर जिला जज कोर्ट संख्या 3 कुसुमलता ने पिता को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दस हजार जुर्माना जमा करने का भी आदेश दिया जिसमें से आधी धनराशि मृतक की माता को दी जाएगी। शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह के अनुसार वादिनी मुकदमा रामेश्री पत्नी रमेश निवासी ग्राम चनोखर मजरा अहिरी थाना बाग बघौली ने 25 मार्च 2019 को थाना बघौली पर रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में कहा गया कि उसका पति रमेश पुत्र स्वर्गीय छोटेलाल घटना वाले दिन 25 मार्च 2019 को शाम 5 बजे शराब पी कर आया और उसने डंडे से पीटते हुए वादिनी और उसकी गोद में मौजूद बच्ची चोटें पहुंचाईं। चोटों से अबोध बच्ची दिव्यांशी की मौके पर मृत्यु हो गई। मुकदमा सत्र सुपुर्द होने पर वादविचार...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.