नई दिल्ली, सितम्बर 10 -- Supreme Court on Abu Salem: सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम को बड़ा झटका दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने उसकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट मामले में रिहाई की मांग की थी। सलेम का दावा था कि उसने सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले के अनुसार 25 साल की जेल की सजा पूरी कर ली है। आपको बता दें कि इसी साल अप्रैल में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा रिहाई की याचिका खारिज किए जाने के बाद अबू सलेम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। उसे 1995 में बिजनेसमैन प्रदीप जैन की हत्या के मामले में 2015 में और 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में 2017 में TADA की स्पेशल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा, "साधारण हिसाब से भी देखें तो 11 नवंबर...