नई दिल्ली, अक्टूबर 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 'पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया' (पीएफआई) के संस्थापक चेयरमैन ई. अबूबकर को दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दे दी है। अबूबकर को आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने इलाज की अनुमति देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने निर्देश दिया कि साकेत स्थित मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में इलाज का खर्च अबूबकर खुद उठाएंगे। साथ ही, उनके साथ परिवार का एक सदस्य रह सकता है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को एस्कॉर्ट (साथ रहने वाले सुरक्षाकर्मी) का जरूरी खर्च भी देना होगा। हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि साथ रहने वाले व्यक्ति के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं होनी चाहिए। हम अस्पताल से अनुरोध करते हैं कि वे ...