नई दिल्ली, मार्च 30 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व अध्यक्ष ई. अबूबकर को निजी अस्पताल में स्थानान्तरित करने से मना कर दिया है। अबूबकर एनआई द्वारा जांच किए जा रहे मामले में हिरासत में जेल में बंद है। हालांकि जेल अधिकारियों को यह पक्का करने का निर्देश दिया है कि अबूबकर को बिना किसी देरी के सभी जरूरी उपचार दिए जाएं। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि हालांकि आरोपी अबूबकर (जो कई गंभीर मेडिकल बीमारियों से पीड़ित है) सही चिकित्सा जांच के हकदार हैं। पीठ ने कहा कि अबूबकर को इस सप्ताह दूसरी चिकित्सीय राय लेने के लिए निजी अस्पताल ले जाया जाए। पीठ ने अधिकारियों से कहा कि जब भी उन्हें अस्पताल ले जाया जाए, तो तुरंत अबूबकर के परिवार को बताया जाए। निजी अस्पताल में मेडिकल जांच के दौरान उनके बेटे को मौजूद रहने क...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.